जिलाधीश अवनीश कुमार शरण के निर्देशन में हो रही कुशल कार्यवाहियां, जिले के भू माफियाओं व अवैध बेजा कब्जा करने वालों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं।

विमल कांत की रिपोर्ट

Hindtimes news बिलासपुर। जिलाधीश अवनीश शरण लगातार अवैध कब्जाधारीयो एवं भू माफियाओं के द्वारा जमीन विवाद एवं जमीन कब्जा करने वालो के उपर शक्त नजर आ रहे हैं,और जिले के अवैध कब्जाद धारीयो पर बुलडोजर कार्यवाही का आदेश जारी भी कर रहे हैं,इसी तारतम्य में बिलासपुर के आवेदक निलेश रजक की पैतृक जमीन मंगला स्थित खसरा नंबर 1368/13 ,1368/20 पर बेजा कब्जा धारी संतू काछी ने जबरन बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था, उक्त जमीन को निलेश रजक के पिता नर्मदा रजक ने रामखिलावन तिवारी से सन 1985 में क्रय किया पर आवेदक हमेशा उक्त बेजा कब्जा धारियों से परेशान रहा।
जिसकी शिकायत तहसील और थाने में निलेश रजक ने दी थी।


न्यायालय तहसीलदार में विधिवत सुनवाई के बाद पटवारी प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी ने बताया कि आवेदित खसरा नंबर 1368/13 ,1368/20 नर्मदा प्रसाद पिता स्वर्गीय मूलचंद के नाम पर दर्ज है मौके पर आवेदन भूमि पर भवन निर्माण सामग्री ईट रेट पत्थर रखा गया है सामान रखने वाले का नाम संतु काछी पिता गजराज काछी है।संतु काछी को सुनवाई का अवसर देने के बाद भी अपने हक संबंधी दस्तावेज संतु पेश करने में असफल रहा।
साक्ष्यों व प्रमाणों से संतु काछी का बेजा कब्जा निलेश रजक की भूमि पर सिद्ध होने के बाद 12.04.24 को तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया, परंतु संतु काछी ने बेजा कब्जा नहीं हटाया तो  संतु काछी को पर्याप्त समय देने के बाद विधिवत् बेदखली की कार्यवाही की गई।
संतु काछी खुद भू माफिया के इशारे पर तो दूसरों की जमीन पर बेजा कब्जा कर ही रहा था उल्टा शासन प्रशासन की विधिवत कार्यवाही पर सवाल उठा रहा है
ऐसी स्थिति में जब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्यवाही में जुटा हुआ है तो भू माफियाओं द्वारा आक्षेप लगाया जाना स्वाभाविक है।
जिलाधीश अवनीश कुमार शरण के निर्देशन में इस प्रकार की कुशल कार्यवाहियां शहर में लगातार की जा रही है जिसे कहीं ना कहीं भू माफियाओं की , अवैध बेजा कब्जा करने वालों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं।

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